रांची: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत में मंगलवार (27 सि.तंबर) को एक युवती की सुरक्षा मुहैया (Security To The Girl) कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
High Court में यह याचिका युवती की ओर से ही दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत (Court) ने युवती को SSP, रांची को सारी जानकारी देने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि SSP प्रार्थी की पूरी बात सुनकर उचित आदेश पारित करें।
दूसरे धर्म के युवक के साथ प्रेम करना नागवार था युवती के परिवार को
अदालत ने कहा कि संविधान की धारा 21 के तहत हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। अंतरजातीय विवाद (Interracial Dispute) से दो समुदायों के तनाव को कम किया जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत दोनों समुदाय के लोग ऐसा करने वाले युवा-युवतियों को धमका रहे हैं।
युवती की ओर से High Court में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि युवती कांके रोड के चांदनी चौक निवासी अपनी बहन और जीजा के यहां रहती है।
वह एक हिंदू लड़के के साथ प्रेम (Love) करती थी। मगर घर वालों के विरोध के चलते उसने इससे किनारा कर लिया। इसके बाद उसका विवाह 52 साल की उम्र के व्यक्ति के साथ करने पर जोर दिया जाने लगा।
युवती ने सीएम, राज्यपाल और एसएसपी को पत्र लिखकर लगाई थी गुहार
अपने परिजनों के रवैये के खिलाफ युवती ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और SSP (Chief Minister, Governor and SSP) को पत्र लिखकर गुहार लगाई, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई।
घर में शादी के दबाव को देखते हुए युवती अपने जीजा के घर से भाग गई। अभी उसकी जान को खतरा है। इसलिए उसे सुरक्षा उपलब्ध (Security Available) करायी जाए।
इस पर अदालत ने Ranchi SSP को युवती को मान-सम्मान और सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को निष्पादित (Execution) कर दिया।