झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने दैनिक कर्मियों के बकाए मानदेय पर 7 फीसदी ब्याज देने का दिया निर्देश

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट में शुक्रवार को लोहरदगा जिला में बीडीओ ऑफिस (BDO Office) में कार्यरत 13 दैनिक कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator) की ओर से दायर रिट याचिका की सुनवाई हुई।

मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि इन कर्मियों के मानदेय का भुगतान मामले की सुनवाई के एक दिन पूर्व 24 नवंबर को कर दिया गया है।

लोहरदगा डीसी ने भी मार्च में मनरेगा आयुक्त को पत्र लिखकर इनका लंबित भुगतान कराने का अनुरोध किया था

उनकी ओर से कोर्ट से सभी प्रार्थी की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बकाया मानदेय पर ब्याज (Interest) दिलवाने का आग्रह कोर्ट से किया गया, जिस पर कोर्ट ने बकाया मानदेय पर सात प्रतिशत ब्याज भी देने का भी आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि लोहरदगा के बीडीओ ऑफिस (BDO Office) में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator) का मानदेय बिना कारण बताए नवंबर 2021 से बंद कर दिया गया।

इसके बाद जून से उन्होंने सेवा देना बंद कर दिया। उनके अभ्यावेदन पर लोहरदगा डीसी (DC) ने भी मार्च में मनरेगा (MNREGA) आयुक्त को पत्र लिखकर इनका लंबित भुगतान कराने का अनुरोध किया था।

इसके बावजूद भी इनके मानदेय का भुगतान नहीं हो सका था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की।

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