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झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व DC छवि रंजन की जमानत पर फैसला सुरक्षित

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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। मामले में Justice सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

ED ने इनके खिलाफ ECIR1/2023 दर्ज किया है। इसमें छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

इस मामले में रांची के पूर्व DC Chhavi Ranjan और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी।

इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ED को मिले थे, जिसके बाद 14 अप्रैल को ED ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था। बाद में रांची के पूर्व DC Chhavi Ranjan को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर चार मई, 2023 को गिरफ्तार किया गया था।

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