1984 के सिख दंगों में पीड़ितों को मुआवजे पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, DGP और…

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने गृह सचिव और DGP को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है

News Aroma Media
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Ranchi Criminal Case Monitoring: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मंगलवार को 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने एवं इससे संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने गृह सचिव और DGP को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। अब अदालत इस जनहित याचिका पर 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

कई जिलों में पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि अब तक कई जिलों में पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया है।

वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद (Ashutosh Anand) ने बताया कि रांची, रामगढ़, पलामू और हजारीबाग में पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है। बोकारो में मुआवजा देने के लिए फंड जारी कर दिया गया है।

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