
Coal Mine Accident : धनबाद के गोविंदपुर क्षेत्र संख्या-3 स्थित ABG कोलियरी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि मार्च 2023 में खदान हादसे के दौरान 300 से अधिक मजदूरों की मौत हुई थी। साथ ही पूरे मामले की CBI जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि 27 मार्च 2023 को तेतुलिया-2 सी भूमिगत खदान में रूफ फॉल (छत धंसने) की घटना हुई थी। इस हादसे में बड़ी संख्या में मजदूरों के दबने और जान गंवाने का दावा किया गया है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि हादसे के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। खदान के प्रवेश मार्ग को मशीनों से बंद कर दिया गया और पूरे इलाके को समतल कर दिया गया, ताकि घटना के निशान खत्म हो जाएं। याचिका में यह भी कहा गया है कि इलाके में लंबे समय से अवैध खनन का काम चल रहा था।
मामले में यह भी बताया गया है कि तत्कालीन उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए थे और SIT का गठन भी किया गया था, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। याचिका में अवैध खनन के कारण इलाके में लगातार हो रहे भू-धंसान का भी जिक्र किया गया है।
जनहित याचिका में कुछ कथित कोल माफियाओं और उस समय के BCCL अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही DGMS और NDRF की मदद से खदान की खुदाई कर मानव अवशेषों और कंकालों की तलाश करने तथा उनकी DNA जांच कराने की मांग भी उठाई गई है।
याचिका में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने और पूरे मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी की ओर से दाखिल की गई है।

