झारखंड

राहुल के खिलाफ चाईबासा कोर्ट से जारी वारंट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब…

अवमानना मामले में बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सिविल कोर्ट (Chaibasa Civil Court) द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है।

Jharkhand High Court : अवमानना मामले में बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सिविल कोर्ट (Chaibasa Civil Court) द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है।

बता दें कि 27 फरवरी को Chaibasa Civil Court ने अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

इसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से High Court में याचिका दखिल की थी।

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