झारखंड

इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी ताराचंद और हरीश यादव की हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने Money Laundering मामले के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी हवाला कारोबारी ताराचंद एवं हरीश यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया है।

Money Laundering Case: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने Money Laundering मामले के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी हवाला कारोबारी ताराचंद एवं हरीश यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व में कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ताराचंद और हरीश यादव के खिलाफ ED ने अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) कोर्ट में दाखिल की है। ताराचंद और हरीश यादव को ED ने 23 जून, 2023 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ताराचंद को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी।

ताराचंद और हरीश यादव पर वीरेंद्र राम के पैसों का निवेश में सहायता करने का आरोप है। हरीश यादव वीरेंद्र राम की ब्लैक मनी को वे विभिन्न बैंकों में लोगों के अकाउंट खुलवाकर व्हाइट करने का काम करते थे।

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