झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने कहा- अधिवक्ता राजीव कुमार का मामला दूसरे राज्य का, सुनवाई संभव नहीं

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के अधिवक्ता राजीव कुमार की Kolkata में गिरफ्तारी के बाद मुश्किलें बढ़ गयी हैं।

बीते Sunday देर शाम राजीव कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद उनके पिता सत्यदेव राय ने झारखंड हाई कोर्ट (HC) में हेवियस कार्पस याचिका दायर की थी।

इसपर मंगलवार को सुनवाई मुख्य न्यायाधीश Dr. रवि रंजन एवं एसएन प्रसाद (SN Prasad) की खंडपीठ में हुई।

मामले की अगली सुनवाई 10 August मुकर्रर की गई

Court ने सुनवाई करते हुए याचिका को नहीं सुनने योग करार दे दिया। अदालत ने कहा कि मामला पश्चिम बंगाल ( WB) का है, कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने रिमांड की मंजूरी ली है और स्थानीय अदालत इसको देख रही है। ऐसे में यह सुनवाई झारखंड HC में कैसे हो सकती है।

हालांकि, याचिका में अब तक दर्ज प्राथमिकी की Certifie कॉपी नहीं प्रस्तुत की गई थी, जिसे लेकर अदालत ने एक सप्ताह का समय दिया, मामले की अगली सुनवाई 10 August मुकर्रर की गई है।

प्रार्थी की ओर से स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा और एडवोकेट एसोसिएशन (Advocate Association) की अध्यक्षा ऋतु कुमार ने दलील पेश की। इस दौरान State Government की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन भी उपस्थित रहे।

 राजीव कुमार को छह दिनों के रिमांड पर भी लिया गया

उल्लेखनीय है कि West Bengal के कोलकाता Police की हरे Street थाना में अब तक किसी भी व्यक्ति को दर्ज प्राथमिकी की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

Monday को कोलकाता के सिटी और सेशन कोर्ट में अधिवक्ता राजीव कुमार को प्रस्तुत कर छह दिनों के रिमांड (Remand) पर भी लिया गया है।

पिता सत्यदेव राय की याचिका में Kolkata Police के द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया है।

लगभग 36 Hours बीतने के बाद भी उनके परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिए जाने की बात भी याचिका में कही गयी है।

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