झारखंड

जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल पर एकल पीठ का फैसला निरस्त, हाई कोर्ट ने…

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ Union of India की ओर से कैप्टन सुष्मिता बनर्जी की अपील (LPA) पर गुरुवार को फैसला सुनाया है।

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ Union of India की ओर से कैप्टन सुष्मिता बनर्जी की अपील (LPA) पर गुरुवार को फैसला सुनाया है।

High Court के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने Union of India की ओर से कैप्टन सुष्मिता बनर्जी की अपील को स्वीकृत कर लिया।

साथ ही एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामला में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामले में न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता सेना के अधिकारियों की याचिका को 5 अप्रैल 2023 को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ Union of India की ओर से कैप्टन सुष्मिता बनर्जी ने खंडपीठ में अपील दायर की थी।

हाई कोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान सेना के अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि जिमखाना की जमीन पर जो Multistorey Building बन रही है वह सेना की जमीन के बगल में है।

नियम के अनुसार सुरक्षा की दृष्टिकोण से सेना की जमीन से 50 मीटर की दूरी पर बिल्डिंग का निर्माण कार्य होना चाहिए था।

वहीं प्रतिवादियों की ओर से कहा गया था कि सेना की ओर से जिस गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है वह वर्ष 2022 की है, जो इसमें अप्लाई नहीं होता है।

वर्ष 2016 की गाइडलाइन इसमें अप्लाई होती है, जिसमें कहा गया है कि सेना की जमीन से 10 मीटर की दूरी पर किसी बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो सकता है। जो बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है वह सेना की जमीन से 45 मीटर से ज्यादा दूरी पर है।

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