अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर हुई सुनवाई, हाई कोर्ट ने…
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की शिकायत पर ED के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देने वाली ED के अधिकारियों कपिल राज एवं अन्य की याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई।
Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की शिकायत पर ED के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देने वाली ED के अधिकारियों कपिल राज एवं अन्य की याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई।
मामले में High Court के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने ED के अधिकारियों को गोंदा पुलिस के 41 ए के तहत दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी।
कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक पुलिस ED अधिकारियों को 41 ए का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। पुलिस के द्वारा ED के अधिकारियों को दिए गए 41ए के नोटिस को लेकर ED की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर जवाब के लिए राज्य सरकार की ओर से एक सप्ताह के समय की मांग की गई।
कोर्ट ने राज्य सरकार को समय देते करते हुए एक सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की।
कोर्ट ने ED अधिकारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोकने संबंधी अगले आदेश तक जारी रखा है। ED की ओर से ASGI SV राजू एवं अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की। यह FIR झारखंड पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत रांची के एससी/एसटी पुलिस थाना में दर्ज की गई है।
यह FIR हेमंत सोरेन सोरेन की दिल्ली आवास पर ED द्वारा की गई तलाशी के संबंध में एक शिकायत को लेकर की गई है। ED की ओर से इस केस को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया गया है।
FIR में ED के सीनियर अधिकारियों पर दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर की गई तलाशी का आरोप लगाया गया है।
इस FIR में ED के अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा और अनुमान कुमार और अमन पटेल के साथ-साथ अज्ञात अधिकारियों का नाम शामिल हैं।
इसमें हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि उनके दिल्ली आवास पर ED का तलाशी अभियान उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने के इरादे से चलाया गया।