
Jharkhand Tobacco Ban : Jharkhand सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।
जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा, जो किसी भी नाम से बाजार में बेचे जा रहे हों। यदि किसी उत्पाद में तंबाकू या निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने यह निर्णय Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 30(2)(a) और Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 के नियम 2.3.4 के तहत लिया है। आदेश जारी होने की तिथि से यह प्रतिबंध एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
निर्माण और भंडारण भी अब गैर-कानूनी
राज्य के भीतर ऐसे उत्पादों का निर्माण, पैकेजिंग या गोदामों में भंडारण भी अब पूरी तरह अवैध माना जाएगा। फुटकर बिक्री के साथ-साथ थोक वितरण पर भी सख्त रोक लगा दी गई है।
यदि कोई दुकानदार, व्यापारी या वितरक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना के साथ-साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है।
सरकार का कहना है कि यह कदम जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि तंबाकू और निकोटीन से होने वाली बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

