झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने सिमडेगा विधायक पर निचली अदालत में चल रही ट्रायल पर लगाई रोक

मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और मामले के सूचक को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने बुधवार को सिमडेगा विधायक भूषण बारा (Bhushan Bara) को एक और मामले में राहत दी है।

सिमडेगा महिला थाना में वर्ष 2019 में विधायक भूषण बारा (Bhushan Bara) के खिलाफ दर्ज केस को लेकर सिमडेगा की अदालत में चल रही कार्यवाही (ट्रायल) पर रोक लगा दी है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और मामले के सूचक को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दरअसल, महिला ने वर्ष 2019 में सिमडेगा महिला थाना में भूषण बारा के खिलाफ कांड संख्या 19 /2019 भी दर्ज कराई थी।

भूषण के डिस्चार्ज पिटिशन खारिज

मामले में पहले पुलिस ने भूषण बारा (Bhushan Bara) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, बाद में उस चार्जशीट को वापस लेते हुए पूरक चार्जशीट दायर करते हुए कहा था कि घटना के समय भूषण बारा वहां नहीं थे, उनके खिलाफ IPC की धारा 506 के तहत मामला बनता है।

सिमडेगा की अदालत ने इस मामले में भूषण के डिस्चार्ज पिटिशन (Discharge Petition) को खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

पूर्व में भी हाई कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार (Navneet Kumar) की कोर्ट ने भूषण सहित चार के खिलाफ सिमडेगा कोर्ट में इसी से संबंधित एक दर्ज केस की ट्रायल रोक जारी रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अखौरी अविनाश कुमार, ऋषभ कुमार ने पैरवी की।

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