रांची: महिला पर्यवेक्षिका पदों पर 33 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी आकांक्षा कुमारी समेत सभी 33 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई की तिथि 6 अक्टूबर निर्धारित की है। इससे पूर्व हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 15 मई को इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने अपील दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि 15 मई 2026 को पारित आदेश सही नहीं था। JSSC की ओर से अधिवक्ताओं ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि नियुक्ति नियमों के तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
महिला पर्यवेक्षिका पदों पर 33 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षिका पदों पर 33 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। मामले में नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।

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