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झारखंड हाई कोर्ट ने IAS वंदना दादेल के खिलाफ CBI जांच के आदेश पर लगाई रोक

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को एक अपील पर सुनवाई करते हुए आयडा में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित करने से संबंधित मामले में उद्योग विभाग और कैबिनेट (Department of Industry and Cabinet) की प्रधान सचिव वंदना दादेल (Vandana Dadel) के खिलाफ CBI जांच के आदेश पर रोक लगा दी।

विभागीय कार्रवाई में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले में आदेश दिया था कि आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (Industrial Development Authority) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित करने और कई संस्थानों के लिए जमीन की व्यावसायिक दर तय करने की जांच CBI करेगी।

एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गयी थी, जिसमें Court ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दिया।

हाई कोर्ट के एकल पीठ ने इस संबंध में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया है।

साथ ही मामले में आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग विभाग (Chairman and Department of Industry) की वर्तमान प्रधान सचिव वंदना दादेल को संलिप्त मानते हुए उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच का आदेश दिया है।

कंपनी ने सर्विस सेंटर खोलने की अनुमति मांगी

एकल पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव (Chief Secretary) से कहा था कि वंदना दादेल ने अदालत को गुमराह किया है और तथ्यों को छिपाया है। इस कारण वह भी इसकी जांच करें और तथ्य मिलने पर आदेश मिलने के 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करें।

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में बेबको मोटर्स (Bebco Motors) ने अर्जी दायर कर कहा था कि उसे उसकी कंपनी भारत फोम के प्लांट के लिए जमीन दी गयी थी।

बाद में कंपनी ने सर्विस सेंटर (Service Center) खोलने की अनुमति मांगी। तब आयडा अध्यक्ष ने शो कॉज (Show cause) किया। आयडा ने ही आवेदन को मंजूरी दी है ऐसे में शो कॉज नहीं किया जा सकता।

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