मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस तारीख तक KIDCL निदेशक पर नहीं होगी कार्रवाई, हाई कोर्ट ने…

News Aroma
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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने शनिवार को चर्चित अलकतरा घोटाला में 1.08 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में आरोपित Kaushalya Infrastructure Development Corporation Limited के निदेशक महेश मेहरा के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक 22 मार्च तक जारी रखी है।

महेश मेहरा की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में मामले के अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।

कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर को परवा-गढ़वा रोड की 30 किलोमीटर की सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, डालटनगंज की ओर से दिया गया था।

आरोप लगाया गया है कि कंपनी द्वारा अलकतरा के करीब एक करोड़ आठ लाख रुपये का फर्जी बिल रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जमा किया गया। मामले में पहले सीबीआई जांच कर रही थी, जिसे बाद में ईडी ने अपने हाथों में ले लिया।

ED कोर्ट में मामले में ED ने छह आरोपितों महेश मेहरा एवं नागवंत पांडेय सहित Kaushalya Infrastructure Development Corporation Limited, कौशल्या टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, कौशल्या निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, बंगाल केडीसी हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिस पर ED Court ने संज्ञान लिया है।

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