मारपीट और धमकी देने से जुड़े मामले में 6 महीने की जेल

News Aroma
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Assault and Threatening Case : न्यायिक दंडाधिकारी परिधि शर्मा की अदालत ने मंगलवार को नौ साल पुराने मारपीट करने और आपराधिक धमकी (Criminal Threats) देने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए दोषी त्रिलोकी गोंझू को छह महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

अभियुक्त सिल्ली के लुपुंग पंचायत (Lupung Panchayat) के मुखिया सीमा कुमारी का भाई है। उस पर प्रभात कुमार सिंह के साथ मारपीट करने का आरोप था।

घटना को लेकर प्रभात कुमार सिंह ने 16 अक्टूबर 2015 को सिल्ली थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी ने सूचक समेत अन्य गवाहों को प्रस्तुत किया था।

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