झारखंड की महिला जज को चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 29 मई को सुनवाई

News Aroma
1 Min Read
#image_title
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Ranchi News: झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उनकी छुट्टी का आवेदन बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया।

महिला जज ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिस पर प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 29 मई 2025 को सुनवाई की तारीख तय की।

तबादले से बढ़ी मुश्किलें

महिला जज, जो एक सिंगल पेरेंट हैं, ने बताया कि उनका तबादला दूसरी जगह होने से बच्चे की देखभाल में दिक्कत हो रही थी। इसके लिए उन्होंने 10 जून से दिसंबर 2025 तक चाइल्ड केयर लीव मांगी थी, लेकिन उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।

उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि छुट्टी रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया। चीफ जस्टिस ने भी सवाल किया कि आखिर छुट्टी क्यों नामंजूर की गई।

क्या है चाइल्ड केयर लीव?

चाइल्ड केयर लीव कामकाजी महिला और पुरुष कर्मचारियों, विशेषकर सिंगल पेरेंट्स को बच्चों की देखभाल के…

Share This Article