झारखंड

रांची सिविल कोर्ट ने अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह हत्याकांड में पांच दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

रांची: अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव (Additional Justice Vishal Srivastava) की अदालत ने सोमवार को सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह हत्याकांड (Ram Pravesh Singh Murder Case) में दोषी करार दिए गए पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

साथ ही अभियुक्तों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत ने 12 जुलाई को राम पाहन, शिवम कुमार, सतीश कुमार पाठक, राजा कुमार साहू और सतीश मुंडा को मामले में दोषी करार दिया था।

साथ ही दो आरोपितों रोहित कुमार एवं शंकर राम (Accused Rohit Kumar and Shankar Ram) को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।

2019 की रात आठ बजे कर दी गई थी प्रवेश सिंह की हत्या

इनके खिलाफ 19 दिसंबर, 2020 को आरोप तय किया गया था। कोरोना काल में भी गवाही जारी रही। अभियोजन साक्ष्य पूरी होने के बाद 29 नवंबर, 2021 को आरोपितों का बयान अदालत ने दर्ज किया।

उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह की हत्या (Murder) नौ दिसंबर, 2019 की रात आठ बजे कर दी गई थी। जमीन विवाद को लेकर षड्यंत्र कर गोली मारकर हत्या करने का आरोप था।

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