रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में भूमि और भवनों की खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ‘झारखंड नगरपालिका भूमि-भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026’ को मंजूरी दे दी है। जिसके लागू होने के बाद अब शहरी क्षेत्रों यानी किसी भी नगरपालिका क्षेत्र, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत या अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के भीतर जमीन या भवन की बिक्री या ट्रांसफर पर कुल स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क का 10 प्रतिशत हिस्सा अतिरिक्त सरचार्ज (अधिभार) के रूप में वसूला जाएगा।

इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अपने पोर्टल पर तकनीकी प्रावधान करेगा, वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग एक विशेष पेमेंट गेटवे तैयार करेगा। यह सरचार्ज की राशि सीधे संबंधित नगरपालिका या औद्योगिक नगरी के खाते में जमा की जाएगी और यदि किसी कारणवश संपत्ति का स्थानांतरण रद्द होता है, तो नियमानुसार यह राशि वापस भी कर दी जाएगी।


