झारखंड में जमीन-मकान खरीदना हुआ महंगा, जानें रजिस्ट्री पर अब कितना देना होगा सरचार्ज

झारखंड में जमीन और मकान की खरीद-बिक्री पर नया अधिभार लागू करने की तैयारी है। सरकार ने 2026 के नियमों को मंजूरी दी, जिसके तहत स्टांप और निबंधन शुल्क पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा।

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रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में भूमि और भवनों की खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ‘झारखंड नगरपालिका भूमि-भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026’ को मंजूरी दे दी है। जिसके लागू होने के बाद अब शहरी क्षेत्रों यानी किसी भी नगरपालिका क्षेत्र, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत या अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के भीतर जमीन या भवन की बिक्री या ट्रांसफर पर कुल स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क का 10 प्रतिशत हिस्सा अतिरिक्त सरचार्ज (अधिभार) के रूप में वसूला जाएगा।

इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अपने पोर्टल पर तकनीकी प्रावधान करेगा, वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग एक विशेष पेमेंट गेटवे तैयार करेगा। यह सरचार्ज की राशि सीधे संबंधित नगरपालिका या औद्योगिक नगरी के खाते में जमा की जाएगी और यदि किसी कारणवश संपत्ति का स्थानांतरण रद्द होता है, तो नियमानुसार यह राशि वापस भी कर दी जाएगी।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।