झारखंड

रांची सिविल कोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के 19 आरोपियों को दी जमानत

रांची: नारकोपी थाना क्षेत्र के मंदरो गांव में सांप्रदायिक हिंसा (Sectarian violence) मामले में अप्रैल महीन में दर्ज प्राथमिकी मामले में एक पक्ष की ओर से सोमवार को रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

जमानत याचिका (Bail plea) दायर करने वाले पक्ष के अधिवक्ता प्रितांशु कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिकी में कुल 19 लोग आरोपी बनाए गए थे।

इन आरोपियों में से 18 की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई प्रधान न्याययुक्त की अदालत में हुई।

19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई

मामले में जेल में बंद एक अभियुक्त राजू साहू की ओर से नियमित जमानत याचिका भी दाखिल की गई थी।

अदालत ने राजू साहू को नियमित जमानत याचिका को मंजूर करते हुए अन्य 18 लोगों को दस-दस हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की।

उल्लेखनीय है कि नारकोपी थाना क्षेत्र के मंदरो गांव में दो अप्रैल को एक धार्मिक जुलूस (Religious procession) निकाला गया था।

इस दौरान मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच हुए तनाव की घटना में पथराव की घटना हुई थी, जिसे लेकर नारकोपी थाने में जलील अंसारी की ओर से 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में दावा किया गया था कि घटना के दौरान घर में घुसकर महिलाओं, पुरुषों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की गई थी।

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