रांची में गैंगरेप-हत्या केस में बड़ा फैसला, POCSO कोर्ट ने 4 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में किया बरी

News Aroma
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Jharkhand News: सोनाहातू थाना क्षेत्र के कोटांगदाग गांव में अप्रैल 2019 में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या के सनसनीखेज मामले में पोक्सो विशेष अदालत ने सोमवार को चारों आरोपियों-अंगद सिंह मुंडा, महेंद्र मुंडा, केशव महतो, और नरेंद्रनाथ महतो-को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

छह साल पुराने इस केस में अभियोजन ने 12 गवाह पेश किए, लेकिन घटना को साबित करने में नाकाम रहा। पुलिस ने शव मिलने के 6 घंटे के भीतर ही चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अब कोर्ट के फैसले ने मामले को नया मोड़ दे दिया है।

गैंगरेप के बाद हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश, फिर भी नहीं जुटे सबूत

अप्रैल 2019 में कोटांगदाग गांव में एक नाबालिग छात्रा का शव एक वीरान घर में दुपट्टे से लटका मिला था। जांच में खुलासा हुआ कि छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को लटकाया गया।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंगद, महेंद्र, केशव, और नरेंद्र को गिरफ्तार किया था। लेकिन पोक्सो कोर्ट ने पाया कि अभियोजन के पास ठोस सबूत नहीं थे। गवाहों के बयान और फॉरेंसिक साक्ष्य घटना को पुख्ता करने में नाकाफी रहे।

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