झारखंड

बोकारो में दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले को आजीवन कारावास की सजा

अदालत में इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने रखा

बोकारो: अदालत ने दहेज (Dowry) के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले अनिल कुमार झा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

13 मई को अदालत ने अनिल को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की थी।

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश महिला अपराध योगेश कुमार सिंह की अदालत ने ये फैसला सुनाया है।

अदालत में इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने रखा। पिंड्राजोरा थाना इलाके के आशुडीह निवासी अनिल की शादी 18 जून 2018 को सिंहपुर कसमार निवासी पूजा देवी उर्फ शांति देवी से हुआ था। डेढ़ माह बाद बाइक की मांग को लेकर पूजा को पति प्रताड़ित करने लगा।

बीस हजार रुपये बाइक खरीदने के लिए पूजा के मायके वाले दिए। अनिल इस राशि का नकद भुगतान किया। बाइक खरीदने के लिए नकद राशि के अलावा जो राशि बची उसे वह फाइनेंस करवा लिया। शेष बची राशि का भुगतान किस्तों में करना था।

इस मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी

अनिल के ससुराल वाले किस्त की राशि नहीं दे सके। इसी से नाराज होकर उसने अपनी पत्नी को सात अप्रैल 2019 को केरोसिन तेल छिड़क कर जला दिया।

इलाज के लिए महिला को पहले सदर अस्पताल फिर रांची बीजीएच में भर्ती कराया गया। बुरी तरह से झुलसी महिला को बेहतर इलाज के लिए रांची के देवकमल अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। यहां उसकी नौ अप्रैल को मौत हो गई।

मृतका की मां दीपावली देवी की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपित पर पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित किया। आरोप पत्र समर्पित करने के बाद इस मामले का विचारण हुआ और अदालत ने यह सजा सुनाई।

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