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    Home»झारखंड»रांची में पोस्टेड महिला पुलिस के बेटे सहित तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा
    झारखंड

    रांची में पोस्टेड महिला पुलिस के बेटे सहित तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा

    दोषियों में कादिम उर्फ अब्दुल, ह्यूम पाइप रोड पुराना जेल चौक का रहने वाला आकाशदीप शर्मा और उलीडीह का रहने वाला मुंगीलाल उर्फ चंदन कुमार साह है
    News Aroma OnlineBy News Aroma Onlineजुलाई 28, 2022Updated:जुलाई 28, 2022कोई टिप्पणी नहीं2 Mins Read
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    जमशेदपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चार राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दुष्कर्म (Rape) के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

    इस फैसले के तहत मामले के एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे सहित तीन दोषियों को ताउम्र कारावास (Life Imprisonment) में रहना होगा यानि उन्हें मरते दम तक जेल (Jail) में ही अपनी बची जिंदगी गुजारनी होगी।

    आकाशदीप शर्मा रांची में पदस्थापित एक महिला इंस्पेक्टर का बेटा है।

    दोषियों में कादिम उर्फ अब्दुल, ह्यूम पाइप रोड पुराना जेल चौक का रहने वाला आकाशदीप शर्मा और उलीडीह का रहने वाला मुंगीलाल उर्फ चंदन कुमार साह है।

    अपहरण, दुष्कर्म और मारपीट की यह घटना युवती के साथ घटी

    अपहरण, दुष्कर्म और मारपीट की यह घटना कोलकाता के शिवपुर रोड की रहने वाली युवती के साथ घटी थी। उसे एक युवक कोलकाता से जमशेदपुर लाया था।

    उसे स्टेशन के एक होटल में रखकर उसके साथ गलत किया। उसके बाद उसने अपने दो दोस्तों (Friends) को बुलाया।

    उन्होंने भी उसके साथ गलत किया। इससे पहले इन्हें मंगलवार को अदालत द्वारा दोषी (Guilty) करार दिया गया था। सभी को IPC की धारा 366, 323, 379 और 376 D में दोषी पाया गया था।

    धारा 379 में तीन साल की कैद व धारा 323 के तहत एक साल की सजा सुनायी गयी

    इस मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है। मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार पैरवी कर रहे थे।

    इसमें Section 376 D में आजीवन कारोवास मौत होने तक 50 हजार रुपए जुर्माना व धारा 366 में दस साल की सजा शामिल है।

    अदालत द्वारा दोषियों (Convicts) को धारा 307 में दस साल की सजा, धारा 379 में तीन साल की कैद व धारा 323 के तहत एक साल की सजा सुनायी गयी है।

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