रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजायाफ्ता कैदी के मौत मामले की न्यायिक जांच के आदेश

दूसरी ओर, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हुई मौतों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने रिपोर्ट मांगी है

News Desk
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रांची: Ranchi के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (Birsa Munda Central Jail) में बंद सजायाफ्ता कैदी लालू महतो उर्फ किशुन महतो (Lalu Mahto alias Kishun Mahto) की मौत की न्यायिक जांच होगी।

रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

आदेश की कॉपी रांची SSP को भी दी गयी

शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार आदेश की कॉपी रांची SSP को भी दी गयी है। न्यायिक जांच (Judicial Investigation) का जिम्मा रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी को दिया गया है। CJM ने जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि लालू महतो उर्फ किशुन महतो को वर्ष 2016 में हत्या केस में दोषी करार दिया गया था। लालू महतो करीब 10 वर्षों से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (Birsa Munda Central Jail) में हत्या के जुर्म में सजा काट रहा था।

दूसरा मामला दीनानाथ सिंह की न्यायिक हिरासत में हुई मौत से जुड़ा

दूसरी ओर, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हुई मौतों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने रिपोर्ट मांगी है।

पहला मामला विचाराधीन कैदी बाबू जन सिंह की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। दूसरा मामला विचाराधीन कैदी दीनानाथ सिंह की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में हुई मौत से जुड़ा है।

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