झारखंड

राजधानी रांची में आर्म्स जमा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के मद्देनजर सभी आस लाइसेंसी धारियों (License Holders) को अपना शस्त्र जमा करने का आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया था।

Arms Deposited in Ranchi: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के मद्देनजर सभी आस लाइसेंसी धारियों (License Holders) को अपना शस्त्र जमा करने का आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया था।

शस्त्रों को कारतूस के साथ नजदीक के थाना व ओपी या कारतूस विक्रेता (Cartridge Dealer) की दुकान में जमा करना था।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 13 अप्रैल को आदेश जारी कर 48 घंटे के भीतर शस्त्रों को जमा करने का आदेश दिया था।

इसकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल थी, जो खत्म हो गयी है। इधर, अंतिम दिन सोमवार को शस्त्र जमा करने के लिए राजधानी के कारतूस विक्रेताओं (Cartridge Dealer) की दुकान पर भीड़ लगी रही।

इधर, DC द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि पर शस्त्र (Weapons) जमा नहीं करने पर शस्त्र नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जायेगी, इससे संबंधित जानकारी SSP, अपर जिला दंडाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी को करा दी गयी है ।

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