दवा दुकान का लाइसेंस रद्द, फार्मासिस्ट भी नहीं मिला स्टोर में, जानें फिर क्या हुआ

रांची में महालक्ष्मी ट्रेडर्स का दवा लाइसेंस रद्द होने के बावजूद बिक्री जारी, जांच में फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति और गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

News Aroma
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रांची: श्रद्धांनद रोड स्थित महालक्ष्मी ट्रेडर्स का लाइसेंस विभाग द्वारा रद्द किए जाने और फार्मासिस्ट के न होने के बावजूद दवा दुकान का संचालन बेधड़क जारी है। औषधि विभाग द्वारा की गई विभागीय जांच में दुकान के संचालन से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई थीं। इसके बाद सहायक निदेशक (औषधि) सह-अनुज्ञापन प्राधिकारी (दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल-1) ने 24 अगस्त को आदेश जारी कर दुकान की खुदरा औषधि अनुज्ञप्ति (संख्या 109694/20 एवं 109696/21) को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दुकान का न तो वैध लाइसेंस बचा है और न ही वहां कोई फार्मासिस्ट मौजूद है, फिर भी वहां से दवाओं की बिक्री की जा रही है।
इससे पहले 25 जून को औषधि निरीक्षक रांची-1 और रांची-4 की संयुक्त टीम ने प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया था। इस दौरान पता चला कि दुकान के स्वामी उमा शंकर प्रसाद 16 मई 2026 से जेल में हैं और उनकी अनुपस्थिति में अन्य व्यक्तियों द्वारा दुकान चलाई जा रही थी। हालांकि रिकॉर्ड में भूषण प्रसाद और प्रीतम कुमार को फार्मासिस्ट बताया गया था, लेकिन उनके वहां कार्यरत होने से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज टीम को नहीं सौंपे गए। औषधि विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद किसी भी तरह की दवाओं की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। औषधि निरीक्षक को इस दुकान पर कड़ी निगरानी रखने और विभागीय आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया था।

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