झारखंड

बढ़ने वाली है विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें!, सरेंडर करने का आदेश, अदालत ने खारिज की याचिका

रांची: BJP विधायक (BJP MLA) ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल आज 12 दिसंबर को विधायक ढुल्लू महतो (MLA Dhullu Mahto) के क्रिमिनल रिवीजन याचिका (Criminal Revision Petition) पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई।

यह मामला पुलिस हिरासत (Police Custody) से वारंटी (Warranty) को जबरन छुड़ाने से संबंधित है। बता दें निचली अदालत से उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई गई है।

और उन्होंने अभी पूरी तरह से 6 महीने की सजा भी नहीं काटी है। ढुल्लू ने इस केस में सरेंडर (Surrender) से छूट के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी।

लेकिन सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका (Petition) खारिज कर दी है। साथ ही उन्हें निचली अदालत में 4 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2023 को होगी।

2019 में सुनाई गई थी सजा

याचिका ख़ारिज होने से ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) को बड़ा झटका लगा है और अब शायद उनकी मुश्किलें और भी अधिक बढ़ सकती है।

बता दें कि वर्ष 2019 को धनबाद (Dhanbad) की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की कोर्ट ने उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। बता दें MLA ढुल्लू महतो सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस अधिकारी की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार दिये गये हैं।

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