What's Hot

    आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, अल-बद्र का हवाला संचालक दिल्ली में गिरफ्तार

    अगस्त 19, 2022

    सुप्रीम कोर्ट ने जामनगर में ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

    अगस्त 19, 2022

    जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा- उमर फारूक नजरबंद नहीं हैं

    अगस्त 19, 2022
    Facebook Twitter Instagram
    BREAKING NEWS
    • आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, अल-बद्र का हवाला संचालक दिल्ली में गिरफ्तार
    • सुप्रीम कोर्ट ने जामनगर में ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
    • जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा- उमर फारूक नजरबंद नहीं हैं
    • 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा: AAP
    • लालू प्रसाद के दामाद, पार्टी कार्यकर्ता चला रहे सरकार, नीतीश लाचार: सुशील मोदी
    • सरकार चाहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सिर्फ एक बैंक रह जाए: जयराम रमेश
    • AstraZeneca को भारत में मिली स्तन कैंसर की दवा की मंजूरी
    • शेयर बाजार में तेजी पर विराम, सेंसेक्स 652 अंक टूटकर 60,000 अंक से नीचे उतरा
    शनिवार, अगस्त 20
    News Aroma
    • भारत
    • झारखंड
    • बिहार
    • विदेश
    • करियर
    • मनोरंजन
    • जॉब्स
    • ऑटो
    • हेल्थ
    • खेल
    • बिजनेस
    • टेक्नोलॉजी
    • लाइफस्टाइल
    • अजब गज़ब
    • क्राइम
    News Aroma
    Home»भारत»सुप्रीम कोर्ट का ‘कृपाण’ पर सुनवाई से इनकार
    भारत

    सुप्रीम कोर्ट का ‘कृपाण’ पर सुनवाई से इनकार

    भारतीय उड़ानों और Airport पर तैनात सिख कर्मचारियों को तय सीमा की कृपाण ले जाने की इजाजत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया
    News Aroma OnlineBy News Aroma Onlineअगस्त 6, 2022कोई टिप्पणी नहीं1 Min Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने घरेलू टर्मिनलों से संचालित भारतीय उड़ानों और Airport पर तैनात सिख कर्मचारियों को तय सीमा की कृपाण ले जाने की इजाजत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस अब्दुल नजीर (Justice Abdul Nazeer) की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट (DHC) जाने को कहा।

    4 मार्च और 12 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई

    याचिका हिंदू सेना ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अंकुर यादव (Advocate Ankur Yadav) ने कहा कि इस तरह की अनुमति हवाई यात्रा (Air Travel) करने वालों के लिए खतरे की वजह बन सकता है। याचिका में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के 4 मार्च और 12 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई थी।

    याचिका में कहा गया था कि ये आदेश Air Travel की सुरक्षा में सेंध लगाने के समान है। इस आदेश में कहा गया है कि कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि कृपाण के Blade की कुल लंबाई 6 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    Airport Bharat News breaking news hindi news india news India News In Hindi India Story Justice Abdul Nazeer Latest Hindi News Latest India News Latest National News Media News National Headlines national news National News In Hindi NationalNews भारत की ताजा ख़बरें इंडिया न्यूज़ देश की ताज़ा ख़बरें नई दिल्ली नेशनल न्यूज़ न्यूज़ भारत सुप्रीम कोर्ट हिंदी समाचार
    Facebook Twitter Instagram Pinterest
    • भारत
    • झारखंड
    • बिहार
    • विदेश
    • करियर
    • मनोरंजन
    • जॉब्स
    • ऑटो
    • हेल्थ
    • खेल
    • बिजनेस
    • टेक्नोलॉजी
    • लाइफस्टाइल
    • अजब गज़ब
    • क्राइम
    © 2022 News Aroma Media. Designed by News Aroma.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.