गुमला में गैंगरेप मामले में 20 साल सश्रम कारावास की सजा

News Aroma Media
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गुमला: चाइल्ड कोर्ट के स्पेशल जज सुभाष ने बुधवार को सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सिसई थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता 13 फरवरी, 2018 को ननिहाल सिकरयाटोली जा रही थी।

शाम पांच बजे सिकरयाटोली पहाड़ के सामने चार लड़कों ने उसे पकड़ लिया और पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। बाद में उसे कोयल नदी किनारे ले जाकर छोड़ दिया।

सुबह पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और घटना की जानकारी मामा व अन्य परिजनों को दी। दूसरे दिन पीड़िता के बयान पर चार अज्ञात लड़कों के विरुद्ध गुमला थाना में भादवि की धारा 376 डी व 379 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया।

कोर्ट में सरकार की ओर से लोक अभियोजक ओम कुमार व बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो. ताहा ने पैरवी की।

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