गुमला में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा

News Aroma Media
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

गुमला: गुमला की अदालत ने मंगलवार को हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

एडीजे वन सुभाष की कोर्ट ने बसिया प्रखंड के मझकेरा सेमरटोली निवासी अजय कुल्लू को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पीड़ित परिवार ने न्यायालय के फैसले पर खुशी जाहिर की है।

बताया जा रहा है कि घटना 29 अप्रैल, 2012 की है। मझकेरा गांव के सेमरटोली निवासी अंधेरियस केरकेट्टा पत्नी सुफिया केरकेट्टा के साथ प्रार्थना करने गया था।

घर लौटने के दौरान अजय कुल्लू हाथ में चाकू लेकर खड़ा था। अजय ने अंधेरियस केरके्टा से कहा कि उसकी पत्नी सुफिया डायन है।

वह सबको बीमार कर रही है। इसके बाद उसने सुफिया का बाल पकड़कर चाकू से गला काटने का प्रयास करने लगा।

शोर करने पर कुछ लोग आए लेकिन आरोपित ने सभी को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। इसके बाद वह सुफिया को घसीटकर जंगल की ओर ले गया और उसकी गला काटकर हत्या कर दी।

पुलिस ने इस मामले में पुख्ता साक्ष्य के आधार पर आरोपित को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। घटना के करीब 10 वर्ष बाद यह फैसला आया है।

Share This Article