रामगढ़ में 400 दुकान मालिकों को नोटिस, धारा 244 और 247 के उल्लंघन का आरोप

News Aroma
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रामगढ़: रामगढ़ छावनी परिषद के सीईओ ने अवैध रूप से बेसमेंट का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर गाज गिराना शुरू कर दिया है। छावनी परिषद क्षेत्र के 400 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है।

इस संबंध में कैंटोनमेंट सीईओ एम एस हरी विजय ने गुरुवार को बताया कि छावनी परिषद क्षेत्र में कई ऐसे भवन का निर्माण किया गया है, जिससे छावनी अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन हुआ है।

इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल का निर्माण किया गया है उसके बेसमेंट में पार्किंग की जगह उसका कमर्शियल यूज किया जा रहा है।

यह सारी चीजें छावनी अधिनियम की धारा 244 और 247 का उल्लंघन करती हैं। इस मुद्दे पर लगातार शिकायत भी मिल रही थी। इस वजह से छावनी क्षेत्र के 400 लोगों को नोटिस जारी किया गया है।

इसमें मुख्य रूप से डीएस कंपलेक्स, होटल शिवम इन, सतकौड़ी कंपलेक्स, बगड़िया कंपलेक्स के मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है। छावनी परिषद के सीईओ ने बताया कि इन सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है।

15 दिनों के अंदर मांगा गया है जवाब

कैंटोनमेंट सीईओ ने भवन मालिकों को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है।

जारी नोटिस के अनुसार मार्केट कंपलेक्स और अवैध रूप से बने मकानों के मालिक लिखित तौर पर उन्हें यह बताएं कि वे छावनी अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। उन सभी के विरुद्ध क्यों न कानूनी कार्रवाई की जाए।

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