ओरमांझी मादक पदार्थ मामला, 11 साल बाद आया फैसला, आरोपी को 10 साल की सजा

Archana Ekka
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Ormanjhi Drug Case: ओरमांझी स्थित आरएलडी ढाबा से मादक पदार्थ बरामदगी के चर्चित मामले में आखिरकार अदालत ने फैसला सुना दिया है। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी महेंद्र बेदिया को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

11 साल पुराना मामला, अब मिला न्याय

यह मामला फरवरी 2015 का है, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम ने ओरमांझी स्थित आरएलडी ढाबा में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान टीम ने वहां से 700 ग्राम अफीम और 7 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया था।

बताया गया कि मादक पदार्थ ढाबे के काउंटर के नीचे छिपाकर रखा गया था।

गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में पांच गवाह पेश किए। गवाहों की गवाही और जब्त किए गए सामान को अदालत ने महत्वपूर्ण सबूत माना। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।

जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी 2 लाख रुपये का जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले को कानून की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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अर्चना एक्का को पत्रकारिता का दो वर्ष का अनुभव है। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंटर्नशिप से की। इस दौरान उन्होंने झारखंड उजाला, सनमार्ग और इम्पैक्ट नेक्सस जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। इन संस्थानों में उन्होंने रिपोर्टर, एंकर और कंटेंट राइटर के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़ रिपोर्टिंग, एंकरिंग और कंटेंट लेखन का अनुभव प्राप्त किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में वह सक्रिय रूप से काम करते हुए अपने अनुभव को लगातार आगे बढ़ा रही हैं।