झारखंड

गैंग रेप की पीड़िता को ढाई लाख रुपये मुआवजा देने पर बनी सहमति, कमेटी ने…

छतीसगढ़ (Chhattisgarh) की डांसर और सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) की पीड़िता को दो लाख 50 हजार रुपये मुआवजा (Interim Victim Compensation) की राशि देने पर सहमति बनी।

Palamu Gang Rape: छतीसगढ़ (Chhattisgarh) की डांसर और सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) की पीड़िता को दो लाख 50 हजार रुपये मुआवजा (Interim Victim Compensation) की राशि देने पर सहमति बनी।

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में Victim Compensation Committee ने शुक्रवार को यह फैसला लिया।

PDJ उप विकास आयुक्त रवि आनन्द के साथ सखी वन स्टॉप सेंटर में पहुंचकर पीड़िता से मिले व उसे दो लाख 50 रुपये का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया। सोमवार को पीड़िता के खाते में मुआवजे की राशि हस्तानान्तरित कर दी जाएगी।

साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पीड़िता को रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि वह आर्केस्ट्रा में डांसर का काम नहीं करे।

उल्लेखनीय है कि पलामू जिले के Vishrampur में तीन युवकों ने आर्केस्ट्रा डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। तीनों युवक अभी केन्द्रीय कारा में बंद हैं।

पीड़िता को जिला प्रशासन के सहयोग से सखी वन स्टॉप सेंटर में शिफ्ट कराया गया था। साथ ही पीड़िता की देखरेख के लिए एक महिलाकर्मी को लगाया गया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को सूचित किया गया है कि उसकी उचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पीड़िता द्वारा पीड़ित प्रतिकर के तहत आवेदन किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए अंतरिम राहत के तौर पर दो लाख 50 हजार पीड़िता के खाते में हस्तानान्तरित करा दी जाएगी।

इस मौके पर DDC रवि आनंद, पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन, सिविल सर्जन अनिल कुमार सिंह आदि लोग मौजूद थे।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker