झारखंड

एक ही परिवार के 4 सदस्यों के हत्यारोपी को कोर्ट ने ठहराया दोषी, 26 अप्रैल को…

शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम के पोटका थाना क्षेत्र स्थित सोहदा पंचायत के पाथरभांगा टोला चाटानी (Patharbhanga Tola Chatani) में एक ही परिवार के चार की हत्या (Murder) करने के आरोपी बोस्को टुडू को जमशेदपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

Jamshedpur Crime : शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम के पोटका थाना क्षेत्र स्थित सोहदा पंचायत के पाथरभांगा टोला चाटानी (Patharbhanga Tola Chatani) में एक ही परिवार के चार की हत्या (Murder) करने के आरोपी बोस्को टुडू को जमशेदपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

मामले की सुनवाई करते हुए ADJ 2 आभाष वर्मा ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट 26 अप्रैल को सजा की बिंदू पर सुनवाई करेगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पैरवी की. राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 13 लागों की गवाही हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी (Guilty) पाया है।

20 जनवरी 2016 को हुई थी घटना

घटना 20 जनवरी 2016 की है। इस घटना में बोस्को ने थापा टुडू (35), रमेश टुडू (30), रमेश टुडू की पत्नी मालती टुडू (20) व सोनिया टुडू (20) की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या (Murder) कर दी थी।

चारों की हत्या करने के बाद आरोपी बोस्को टुडू ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था। बोस्को टुडू रिश्ते में थापा और रमेश का चचेरा भाई है।

घटना से कुछ दिनों पूर्व बोस्को की पत्नी बाली टुडू को डायन कह कर थापा, रमेश और सोनिया के छोटे भाई भैरव ने कुल्हाड़ी से मार डाला था।

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