झारखंड

सुप्रीम कोर्ट का आदेश साहिबगंज में अवैध खनन की CBI जांच पर नहीं लगेगी रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साहिबगंज जिले में अवैध खनन की CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साहिबगंज जिले में अवैध खनन की CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

3 मई शुक्रवार को राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए Supreme Court ने CBI को नोटिस जारी किया है और CBI को यह निर्देश दिया है कि वह अपनी जांच के बाद रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपे।

साथ ही अदालत ने CBI को यह भी निर्देश दिया है कि कोर्ट की अनुमति के बाद ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाए। मामले की सुनवाई Supreme Court के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में हुई।

बताते चलें राज्य सरकार ने Jharkhand High Court के 22 फरवरी 2023 को पारित उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें साहिबगंज स्थित नींबू पहाड़ में अवैध खनन के मामले में चल रही CBI की जांच पर लगी रोक High Court ने हटा ली थी। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

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