


डेस्क: सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान गायब रहने की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। अब पंजाब सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि ड्यूटी के समय बिना अनुमति के दफ्तर से गायब रहने वाले कर्मचारियों पर ‘नो वर्क-नो पे‘ का नियम लागू होगा। यानी अगर कोई कर्मचारी हाजिरी लगाने के बाद बिना अनुमति कार्यालय से गायब रहता है, तो उस अवधि का वेतन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान दफ्तर से बाहर जाने से पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना भी जरूरी होगा।





बिना अनुमति गायब हुए तो रुकेगी सैलरी
पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश में सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि हाजिरी लगाने के बाद कर्मचारी कार्यालय से गायब न रहें। कार्मिक विभाग ने कहा है कि बिना अनुमति अनुपस्थित पाए जाने पर ‘काम नहीं तो वेतन नहीं‘ का नियम लागू किया जाएगा और उसी आधार पर वेतन रोका जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सभी प्रशासनिक विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
