
रांची : रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब पहले से अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना टिकट यात्रा करने, गलत टिकट का उपयोग करने या अन्य रेलवे नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। ये नए प्रावधान 19 जून से पूरे देश में लागू हो चुके हैं।
रेल मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के तहत ‘जन विश्वास अधिनियम’ के अंतर्गत रेलवे से जुड़े कई दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए किया गया है। अब बिना टिकट या बिना वैध पास के यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा, कम दूरी का टिकट लेकर लंबी दूरी तय करने, गलत श्रेणी में यात्रा करने या गलत टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को भी कम से कम 500 रुपये का दंड भरना होगा। यदि कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा और किराये के साथ न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य राजस्व हानि को रोकना और यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता एवं अनुशासन बढ़ाना है। नए नियमों के तहत रेलवे परिसरों में होने वाली अवैध गतिविधियों और अनुशासनहीनता पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण दंड प्रावधान
- बिना लाइसेंस फेरी लगाने या सामान बेचने पर 2,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा उल्लंघन करने पर यह राशि 5,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
- रेलवे परिसर में भीख मांगने वालों को तत्काल परिसर से हटाया जाएगा।
- महिला आरक्षित कोच में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- आरक्षित सीट खाली न करने पर 2,000 रुपये तक का दंड देना पड़ सकता है।
- रेलवे परिसर में धूम्रपान करते पाए जाने पर 2,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर टिकट भी रद्द किया जा सकता है।
- रेलवे संपत्ति या यात्री सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने पर 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश करने पर मौके पर ही 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
- नशे की हालत में अन्य यात्रियों को परेशान करने वालों पर 1,000 रुपये तक जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है।
- खतरनाक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों पर न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और संबंधित यात्री को ट्रेन से उतारने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
रेलवे ने यात्रियों से की नियमों का पालन करने की अपील
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही सभी नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। आने वाले दिनों में टिकट जांच अभियान और अधिक सघन किए जाएंगे। यात्रियों से अपील की गई है कि वे हमेशा वैध टिकट और सही श्रेणी में यात्रा करें, ताकि किसी भी प्रकार की कार्रवाई या बढ़े हुए जुर्माने से बचा जा सके।

