जमीन घोटाले मामले के आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका खारिज

मामले में अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रेम प्रकाश की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिंह ने बहस की

News Aroma Media
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रांची: ED के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने बुधवार को जमीन घोटाले के आरोपित प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका (Prem Prakash’s Bail Plea) खारिज कर दी।

इससे पूर्व 14 सितम्बर को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामले में अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रेम प्रकाश की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिंह ने बहस की। ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस की।

प्रेम प्रकाश पर खरीद-बिक्री करने का आरोप

प्रेम प्रकाश पर चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन और बरियातू स्थित सेना की जमीन की खरीद-बिक्री करने का आरोप है।

इसके अलावा प्रेम प्रकाश अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के केस में भी आरोपित हैं और जमीन घोटाले मामले में भी ED ने उसे आरोपित बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया है।

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