झारखंड

आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री में खत्म होगी थाना क्षेत्र की बाध्यता, CM हेमंत ने…

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग (Jharkhand Tribal Advisory Council meeting) में यह फैसला लिया गया है कि अब राज्य में आदिवासियों की जमीन खरीद-बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म होगी।

आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री में खत्म होगी थाना क्षेत्र की बाध्यता, CM हेमंत ने… - The compulsion of police station area in buying and selling of tribal land will end, CM Hemant said…

बनाया जाएगा नया नियम

मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि TAC की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। CNT-SPT  एक्ट के तहत आदिवासियों की जमीन खरीद-बिक्री (Land Buying and Selling) में थाना क्षेत्र की बाध्यता है।

जब CNT और SPT एक्ट बना था, उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत बदलाव हुआ है। TAC ने यह निर्णय लिया है कि आदिवासियों की जमीन-खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता को लेकर जांच-पड़ताल करने के बाद नया नियम बनेगा।

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