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सेना की जमीन घोटाले में बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत खारिज

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Ranchi Court News: बरियातू स्थित सेना की 4.55 एकड़ जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए खरीदने और बेचने के आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने इस मामले में आरोपी सौरभ कुमार, मो अफसर अली और मो सद्दाम हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तीनों के खिलाफ 4 जून 2022 को बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

फर्जी दस्तावेजों से की गई जमीन की बिक्री

बरियातू थाने में दर्ज केस सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इस घोटाले में आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक ही जमीन पर दो अलग-अलग होल्डिंग नंबर हासिल कर लिए थे।

इस मामले की शिकायत रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा ने की थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

शिकायत में बताया गया कि प्रदीप बागची ने जमीन पर फर्जी आधार कार्ड, बिजली बिल और कब्जा दिखाकर दो अलग-अलग होल्डिंग नंबर लिए। इसके बाद उसने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन को जगत बंधु टी स्टेट कंपनी के दिलीप घोष को सात करोड़ रुपये में बेच दिया।

सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप

इस घोटाले में केवल निजी लोग ही नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई है। फर्जी दस्तावेज तैयार करने से लेकर जमीन की खरीद-बिक्री कराने तक में सरकारी तंत्र की भूमिका संदेह के घेरे में है।

कोर्ट का कड़ा रुख, जमानत देने से इनकार

हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सेना की जमीन से जुड़ा यह घोटाला सुनियोजित तरीके से किया गया, जिसमें कई स्तरों पर नियमों की अनदेखी की गई।

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