झारखंड

रांची में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश, किशोर दोषी करार

रांची जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) करने का प्रयास करने के मामले में जेल में बंद किशोर को Children Court के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Asif Iqbal) की अदालत ने दोषी करार दिया। 27 अप्रैल को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी।

Rape a Minor : रांची जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) करने का प्रयास करने के मामले में जेल में बंद किशोर को Children Court के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Asif Iqbal) की अदालत ने दोषी करार दिया। 27 अप्रैल को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी।

किशोर पर नाबालिग को बहला-फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने का आरोप है। घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने सदर थाने में 9 जून 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद किशोर को गिरफ्तार (Arrest) किया गया था।

गिरफ्तारी के वक्त किशोर की उम्र 15 वर्ष बताई गई थी। इसलिए पुलिस ने उसे डुमरदगा स्थित रिमांड होम भेज दिया था। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए जुवेनाइल बोर्ड भेज दिया गया। बाद में उसकी उम्र 16 से अधिक निकली।

इसके बाद उसके ऊपर लगे आरोपों की सुनवाई Children Court में चली। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 6 गवाहों को प्रस्तुत किया।

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