फर्जी लोन मंजूर कर गबन के दो दोषियों को 3-3 साल की सजा, स्पेशल CBI कोर्ट ने…

News Aroma
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Ranchi Fake Loan Case: फर्जी लोन स्वीकृत कर पैसा गबन मामले में CBI की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा (PK Sharma) की अदालत ने गुरुवार को दो आरोपितों को दोषी करार करते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इन दोषियों में ग्रामीण बैंक के तत्कालीन मैनेजर Rajeev Kumar Sinha और ऋषभ इंटरप्राइजेज फॉर्म के संदीप शामिल है।

साथ ही कोर्ट ने तत्कालीन मैनेजर राजीव कुमार सिन्हा पर 80 हजार जुर्माना भी लगाया है जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

अदालत ने संदीप पर एक लाख 30 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गबन का यह मामला वर्ष 2000 – 2001 के बीच का है।

ग्रामीण बैंक के तत्कालीन मैनेजर राजीव कुमार सिन्हा ने मृत व्यक्तियों के नाम पर LIC पॉलिसी के तहत लोन स्वीकृत किया और पैसा Rishabh Enterprises Form में डाल दिया था। इन दोनो आरोपियों ने मिलकर 5 लाख 88 हजार 900 रुपया का गबन किया था।

सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाह प्रस्तुत किया गया था। इस सबंध में CBI ने केस नंबर 0000004/2002 दर्ज किया था।

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