पंडालों में सुरक्षा नियम जरूरी
प्रशासन ने पूजा समितियों को पंडालों में पर्याप्त प्रवेश-निकास मार्ग, इमरजेंसी एग्जिट, सुरक्षित बिजली वायरिंग और अग्निशमन उपकरण रखने का निर्देश दिया है। पंडाल या तोरण द्वार को बिजली के खंभे, ट्रांसफॉर्मर या अन्य विद्युत संरचनाओं से सटाकर बनाने पर रोक रहेगी।

विसर्जन वाहनों की होगी जांच
प्रतिमा विसर्जन के लिए निर्धारित मार्ग का ही इस्तेमाल करना होगा। विसर्जन में शामिल वाहनों की एमवीआई जांच, चालक के लाइसेंस की जांच और नो-एल्कोहोल टेस्ट अनिवार्य होगा। पूजा समितियों से इसके लिए अंडरटेकिंग भी ली जाएगी।
छठ और करम पर्व पर भी विशेष व्यवस्था
करम पर्व के दौरान तालाबों और पूजा स्थलों पर सफाई, रोशनी और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। छठ के दौरान घाटों की सफाई, लाइटिंग, सुरक्षित रास्ते और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान रहेगा।
दीपावली में पटाखों और ट्रैफिक पर निगरानी
दीपावली के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। प्रतिबंधित या असुरक्षित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जांच अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है।
उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।


