रांची: रांची जिले में गरीबों के हक का सरकारी राशन डकारने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ जिला आपूर्ति विभाग ने सख्त कदम उठाया है। सालाना 6 लाख रुपये से अधिक कमाई होने के बावजूद सरकारी राशन का लाभ लेने वाले 6,556 परिवारों से अब पाई-पाई वसूल की जाएगी। विभाग ने इन सभी राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने अथवा अपना पक्ष रखने का अंतिम निर्देश दिया है। तय समय सीमा के भीतर राशि जमा न करने या संतोषजनक जवाब न देने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सीधी प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

2015 से उठा रहे थे गलत तरीके से खाद्यान्न आयकर विभाग के आंकड़ों (सीबीडीटी इनकम ग्रुप) और केपीआई डेटा के भौतिक सत्यापन से इस फर्जीवाड़े की पोल खुली है। जांच में सामने आया कि ये परिवार वर्ष 2015 से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त/सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ उठा रहे थे। निर्धारित मानक के अनुसार सालाना 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवार राशन के पात्र नहीं हैं, इसके बावजूद इन्होंने गलत जानकारी देकर राशन कार्ड बनवाया और सरकारी सहायता का फायदा उठाया, जो जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के नियमों का सीधा उल्लंघन है। आपूर्ति विभाग के अनुसार, अपात्र पाए गए कार्डधारियों से अब तक उठाए गए कुल राशन की वसूली बाजार दर के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही वसूली गई कुल राशि पर 12 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज भी लगाया जा सकता है।


