झारखंड हाईकोर्ट में केस के निपटान में होमगार्ड को वकीलों की मदद की जरूरत

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाईकोर्ट में लंबित केस और उसके त्वरित निष्पादन में होमगार्ड और फायर सर्विस को लगातार चैलेंज फेस करना पड़ रहा है।

कोर्ट में फाइलिंग काउंटर एफिडेविट के लिए स्टेटमेंट फैक्ट तैयार करने और कोर्ट में अन्य जरूरी कार्रवाई में मदद के लिए उसे काबिल और अनुभवी वकीलों की जरूरत लग रही।

इसके लिए डायरेक्टर जनरल सह कमांडेंट कार्यालय ने अपने लिए योग्य वकीलों को इनपैनल करने का फैसला किया है। इसके लिए उसने आवेदन भी मंगाए हैं।

हाईकोर्ट से उसका लीगली प्रैक्टिशनर होना जरूरी होगा। झारखंड हाईकोर्ट में 10 वर्षों से प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस वकील के पास होना चाहिए।

आवेदन करते समय इसकी जरूरत होगी। उम्र 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इम्पैनल्ड वकीलों को वित्त, विधि विभाग, झारखंड द्वारा तय प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

इच्छुक आवेदक को इस पैटर्न में आवेदन करना होगा- नाम, पिता-पति का नाम, योग्यता, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट, आवेदन करते समय आयु, कैटेगरी (सामान्य/आरक्षित), अनुभव, पता (स्थायी, वर्तमान), संबंधित डाक्यूमेंट्स भी आवेदन के साथ लगाने होंगे। लिफाफे के ऊपर “ फोर इमपैनलमेंट ऑफ एडवाइस ” लिखना है।

आवेदन को डायरेक्टर सह कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स एंड फायर सर्विसेज मुख्यालय, राजेन्द्र चौक, झारखंड, रांची-834002 के पते पर 31 जनवरी तक भेज देना होगा।

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