झारखंड हाई कोर्ट ने अधिवक्ता के खिलाफ जारी वारंट पर लगायी रोक

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट में धुर्वा स्थित विवेकानंद स्कूल विवाद मामले में बुधवार को सुनवाई हुई।

याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने निचली अदालत से जारी वारंट पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रतिवादी से जवाब मांगा है।

हाई कोर्ट में अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा के खिलाफ जारी वारंट को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी।

प्रार्थी अभय मिश्रा की तरफ से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजित कुमार और अधिवक्ता कुमारी सुगन्धा ने पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि रांची की निचली अदालत से विवेकानंद विद्या मंदिर की कमेटी में शामिल सभी पदाधारियों के खिलाफ गैर जमानती वांरट केस आईओ ने लिया था।

सिविल कोर्ट ने जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया था। उसमें स्कूल संचालन समिति के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव एवं अन्य का नाम शामिल है।

कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे केस आईओ के आवेदन पर अभय कुमार मिश्रा, काशीनाथ मुखर्जी, मलय कुमार नंदी, आदित्य कुमार बनर्जी और गौतम दास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

पदाधिकारियों पर स्कूल भवन के निर्माण में गड़बड़ी करने और सरकारी बैंक की जगह एचडीएफसी, बंधन बैंक और अन्य जगहों से स्कूल के खातों का संचालन करने का आरोप है।

आरोप के मुताबिक यह कमेटी निर्वाचित कमेटी को पिछले दो वर्षों से स्कूल के संचालन का काम काज नहीं सौंप रही है और बैंक खातों से अवैध निकासी की गयी है।

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