कांके रोड रेस्टोरेंट हत्याकांड: आरोपी प्रशांत सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने ठुकराई

कांके रोड रेस्टोरेंट हत्याकांड में आरोपी प्रशांत सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली, अदालत ने मामले की गंभीरता देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

Razi Ahmad
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Kanke Road Murder Case : राजधानी रांची के चर्चित कांके रोड रेस्टोरेंट हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी प्रशांत सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली। हत्या मामले में दायर उसकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह फैसला अपर न्याययुक्त पवन कुमार की अदालत ने सुनाया।

यह मामला अक्टूबर 2025 में कांके रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि प्रशांत सिंह अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचा था, जहां मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया और रेस्टोरेंट संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

जांच के मुताबिक, घटना वाले दिन प्रशांत सिंह, अभिषेक सिंह और निलंबित पुलिस सिपाही हरेंद्र सिंह रेस्टोरेंट पहुंचे थे। बताया गया कि वेज बिरयानी में चिकन का टुकड़ा मिलने को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। हालांकि, पुलिस जांच में जमीन विवाद का एंगल भी सामने आया था।

पुलिस के अनुसार, रेस्टोरेंट के पीछे स्थित करीब एक एकड़ जमीन को लेकर निलंबित सिपाही हरेंद्र सिंह और विजय कुमार नाग के बीच पहले से विवाद चल रहा था। मामले में सबसे पहले प्रशांत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद उसकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी हरेंद्र सिंह को दबोचा गया। वहीं, तीसरे आरोपी अभिषेक सिंह को रांची से फरार होने की कोशिश के दौरान आईटीबीपी कैंप के पास से गिरफ्तार किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

Share This Article
रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।