बिना लाइसेंस वाले आरओ वाटर प्लांटों पर रांची नगर निगम करेगा कार्रवाई

रांची नगर निगम ने बिना लाइसेंस चल रहे आरओ वाटर प्लांट संचालकों को 31 मई तक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा प्लांट सील करने की कार्रवाई होगी।

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रांची : बिना लाइसेंस वाले आरओ वाटर प्लांटों पर रांची नगर निगम कार्रवाई करेगा। रांची नगर निगम ने 31 मई तक बिना लाइसेंस के चल रहे आरओ वाटर प्लांट संचालकों को लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। 31 मई के बाद लाइसेंस नहीं होने पर प्लांट को सील करने की कार्रवाई की जायेगी। इससे पहले भी आम सूचना के जरिये लाइसेंस लेने को कहा गया था।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।