
रांची : बिना लाइसेंस वाले आरओ वाटर प्लांटों पर रांची नगर निगम कार्रवाई करेगा। रांची नगर निगम ने 31 मई तक बिना लाइसेंस के चल रहे आरओ वाटर प्लांट संचालकों को लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। 31 मई के बाद लाइसेंस नहीं होने पर प्लांट को सील करने की कार्रवाई की जायेगी। इससे पहले भी आम सूचना के जरिये लाइसेंस लेने को कहा गया था।

