रांची: रांची नगर निगम ने सार्वजनिक स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निगम ने सार्वजनिक सड़क व नाली में दूषित पानी बहाने तथा बिना अनुमति सड़क काटकर पाइप बिछाने के दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों पर 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

पहला मामला वार्ड संख्या-32 के विकास नगर स्थित ओझा मार्केट का है, जहां एक भवन स्वामी द्वारा सेप्टिक टैंक का दूषित पानी खुलेआम सार्वजनिक सड़क और नाली में बहाया जा रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम की टीम ने मौके पर कार्रवाई की और मकान मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना ठोका। वहीं, दूसरा मामला वार्ड संख्या-3 के मोरहाबादी, सराइटांड़ स्थित शक्ति कुंज ग्रीन पार्क रोड का है। यहां एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी सक्षम अनुमति के सार्वजनिक सड़क की खुदाई कर पाइप बिछाने का काम किया जा रहा था। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध रूप से रोड कटिंग करने के आरोप में निगम ने उस पर भी 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि ये दोनों कार्रवाइयां ‘झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011’ के तहत की गई हैं। निगम प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सेप्टिक टैंक का गंदा पानी सड़क या नाली में बहाना और बिना अनुमति सड़क की कटाई करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। इससे आम लोगों का आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडराता है। निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपशिष्ट जल का निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुसार ही करें और सड़क कटिंग या निर्माण संबंधी किसी भी कार्य के लिए पहले अनुमति जरूर प्राप्त करें। भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों व संस्थानों के खिलाफ इससे भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


