
Ranchi Municipal Corporation : शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए रांची नगर निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगम क्षेत्र के सभी बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए अब SWM पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत लागू की गई है।
नगर निगम के अनुसार, ऐसे संस्थान या परिसर जिनका निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक है, या जहां प्रतिदिन 40,000 लीटर से अधिक पानी की खपत होती है, अथवा 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जाएगा।
निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र संस्थानों को SWM CPCB Portal पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से कचरे के संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण, प्रसंस्करण और नियमों के अनुपालन की निगरानी की जाएगी। इसका उद्देश्य शहर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाना और अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना है।
रांची नगर निगम ने आवासीय परिसरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों और अन्य पात्र इकाइयों से जल्द से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है। निगम का कहना है कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
नगर निगम के अनुसार, यह पहल पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ शहर और बेहतर कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

